-माल वाहक परमिट:
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 79 के तहत राज्य के भीतर चलने वाले माल वाहनों को अच्छे वाहक परमिट दिए जाते हैं। ऐसे परमिट केवल राज्य में एक निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए लागू होते हैं।
-माल वाहक परमिट के काउंटर हस्ताक्षर:
ये परमिट शुरू में एक राज्य द्वारा जारी किए जाते हैं और बाद में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 के तहत संबंधित राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा दूसरे राज्य में समर्थित होते हैं।