भारत सीरीज नंबर प्लेट:-

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BH Number Plate Explained:- भारत में दूसरे राज्य या शहर में बसने की योजना बनाना आसान है, लेकिन अगर आप अपना वाहन भी लेना चाहते हैं|

आप जिस शहर या राज्य में माइग्रेट करते हैं, वहां अपने मोटर वाहन का फिर से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, एक यात्री वाहन को नए राज्य में पंजीकरण |

What is the BH number plate? भारत सरकार ने अगस्त 2021 में गैर-परिवहन वाहनों के लिए बीएच नंबर प्लेट या भारत सीरीज पंजीकरण संख्या की शुरुआत की। बीएच सीरीज नंबर प्लेट एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद वाहन पंजीकरण को स्थानांतरित करने की बाध्यता को हटा देती है। बीएच सीरीज के लिए पंजीकरण 15 सितंबर 2021 से शुरू हुआ।

Who can Register for BH Series Number Plate? -राज्य और केंद्र सरकार के -कर्मचारी -रक्षा क्षेत्र -बैंक कर्मचारी -प्रशासनिक सेवा -निजी फर्म के कर्मचारी जिनके -कार्यालय चार से अधिक राज्यों -या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।

Steps to be followed while applying for BH series license plate: चरण 1: नया वाहन खरीदते समय, ऑटोमोबाइल डीलर वाहन पोर्टल पर कार मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरेगा

चरण 2: श्रृंखला प्रकार का चयन - श्रृंखला प्रकार के रूप में बीएच श्रृंखला का चयन करें। चरण 3: अन्य दस्तावेजों के साथ वर्किंग सर्टिफिकेट (फॉर्म 60) / आधिकारिक आईडी कार्ड की कॉपी जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

चरण 4: आरटीओ द्वारा दी जाने वाली बीएच श्रृंखला के लिए स्वीकृति। चरण 5: ऑनलाइन आवश्यक शुल्क / एमवी कर का भुगतान करें।