गाड़ी की RC ट्रांसफर कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, बस करना होगा ये काम

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RC Transfer Rule: अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको 14 दिन के अंदर उसकी RC ट्रासंफर करानी जरूरी होती है.|

इसके लिए आपको अपने RTO में अप्लाई करना होगा. हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.

नई दिल्ली: कई लोग सेकंड हैंड गाड़िया खरीदते-बेचते हैं. आपको बता दें कि जब तक आप गाड़ी की ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर (RC Transfer) नहीं कर लेते हैं तब तक आप उस वाहन के मालिक नहीं कहे जाते हैं. आप पुराना वाहन खरीद या बेच रहे हैं तो आपके लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है. RC Transfer कराने में काफी दिक्कतों को झेलना पड़ता है. कई बार RTO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं. आज हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.

14 दिन के अंदर RC ट्रांसफर कराना जरूरी किसी भी गाड़ी को बेचने के विक्रेता को 14 दिन के अंदर उसकी RC ट्रासंफर करानी जरूरी होती है. इसके लिए आपको अपने RTO में अप्लाई करना होगा. जिसमें कुछ कागजों की जरूरत पड़ती है. इन कागजों में RC की ओरिजिनल कॉपी होना आवश्यक है. इसके अलावा आपको Form 29 भरना होगा,

ऐसे करें ऑफलाइन ट्रांसफर 1. इसके लिए सबसे पहले आपको Ministry of Transport Highway की आधिकारीक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ 2. इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल एड्रेस आदि डालकर अपना अकाउंट बनाना है.

3. अकाउंट बन जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है. यहां आपको Vehicle Related service ऑप्शन सिलेक्ट करना है. 4. अब आपके सामने एक APPLICATION FORM खुलेगा, जहां आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर OTP आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा.

5. OTP दर्ज करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा. यहां आपको Transfer of Ownership ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.