ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल अब नहीं होगा आसान, अब देना होगा इग्जाम

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उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में अब डीएल का नवीनीकरण ( Driving License Renewal )  कराना अब आसान नहीं होगा.

ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के समय दिखाना होगा प्रमाण पत्र

आपको बता दें कि रिफ्रेशर कोर्स के टेस्ट में पास करके लाइसेंस हासिल करने वाले वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के समय इस कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

Driving Licence Renewal:   नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस ड्राइविंग वाहन चलाना ट्रैफिक नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन चला रहे हैं तो भी आपको जुर्माना देना होगा। यहां हम उन आसान टिप्स के बारे में बता रहे हैं||

क्या है ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा जारी वाहन चलाने का प्रमाण पत्र होता है, जिसके बाद आप वाहन चला सकते हैं। वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस को प्रत्येक राज्य के रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए बिना ही ड्राइविंग करते हैं |

ऐसे रिन्यू कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस: – अगर आप डीएल रिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परिवहन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। – यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा जो मेन्यू के लेफ्ट साइड पर होता है। – अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होता है।

– अब आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के बाद सिलेक्ट सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होता है।